अमेरिकी संसद में नागरिकता अधिनियम पेश, खत्म होगा ग्रीन कार्ड के लिए विभिन्न देशों का कोटा

अमेरिकी संसद में नागरिकता अधिनियम पेश, खत्म होगा ग्रीन कार्ड के लिए विभिन्न देशों का कोटा

वाशिंगटन। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने बुधवार को नागरिकता विधेयक पेश किया जिसमें ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने तथा एच-1बी वीजा प्रणाली में बदलावों का प्रावधान है। कांग्रेस सदस्य लिंडा सांचेज द्वारा पेश ‘अमेरिकी नागरिकता कानून 2023’ में सभी 1.1 करोड़ अप्रमाणित आव्रजकों को नागरिकता देने की रूपरेखा बनाई गयी है। इसमें हर देश की सीमा को खत्म करके रोजगार आधारित आव्रजन प्रणाली में बदलावों का भी प्रस्ताव दिया गया है।

इस विधेयक से अमेरिकी विश्वविद्यालयों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित में डिग्री हासिल करने वालों के लिए देश में रहना आसान हो जाएगा। साथ ही इससे कम वेतन वाले उद्योग में काम रह रहे लोगों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने, एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर लोगों को देश में काम करने की मंजूरी देने तथा एच-1बी वीजा धारकों के बच्चों को इस प्रणाली से बाहर रखने से रोकने में मदद मिलेगी। एच-1बी वीजा एक गैर आव्रजक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को ऐसे पेशों में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी देता है जिसमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

 प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्तियों के लिए एच-1बी वीजा पर निर्भर रहती हैं। वहीं, ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है। ग्रीन कार्ड अमेरिका में आव्रजकों को जारी किया एक दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि ग्रीन कार्ड धारक को स्थायी रूप से देश में रहने की अनुमति दी गयी है। कांग्रेस सांसद सांचेज ने कहा, ‘‘मेक्सिको के आव्रजक अभिभावकों की बेटी के रूप में, मैं यूएस नागरिकता अधिनियम पेश करके सम्मानित महसूस कर रही है जो एक साहसी, परिवर्तनकारी रूपरेखा है जिससे हमारी आव्रजन प्रणाली में कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

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