नैनीताल: हमलावरों की निचली कोर्ट की सजा बरकरार

नैनीताल: हमलावरों की निचली कोर्ट की सजा बरकरार

नैनीताल, अमृत विचार।  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की कोर्ट ने रामनगर के उपपा नेता प्रभात ध्यानी तथा समाजवादी लोकमंच के मुनीष कुमार के हमलावरों को निचली कोर्ट से सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 

अभियोजन के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक महिला सहित दस आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रीति कोर, करनैल सिंह, जसवीर सिंह, देशराज, शेर सिंह, सुखविंदर सिंह, देवू सिंह, मुन्ना सिंह व हरी सिंह को एक साल सश्रम कारावास व ढाई-ढाई हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।

बचन सिंह को धारा-120 बी में दोषी करार देते हुए छह माह की सजा व पांच सौ जुर्माने की सजा सुनाई थी। यह घटना 2015 में हुई है। निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध अभियुक्तों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई। जिला कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में कोई भी त्रुटि न पाते हुए सभी आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है।

31 मार्च 2015 को रामनगर के बुक्सा जनजाति बहुल वीरपुर लच्छी गांव में एक स्टोन क्रशर मालिक मालिक सोहन सिंह, डीपी सिंह व उसके लोगों ने ग्रामीणों के खेतों पर बने रास्ते पर डंपर चलाने का प्रयास किया था। जिसका मुनीष कुमार व प्रभात ध्यानी ने मौके पर जाकर विरोध किया था।

शाम को गांव से रामनगर लौटते समय आरोपियों सहित 14-15 लोगों ने थारी गांव में प्रभात ध्यानी व मुनीष कुमार की मोटर साइकिल रोककर उनपर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। टैबलेट व मोबाइल भी छीन लिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जिला कोर्ट से निचली अदालत के आदेश को सही ठहराए जाने की पुष्टि की है।