सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत, मंगलवार तक नहीं होगी गिरफ्तारी 

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत, मंगलवार तक नहीं होगी गिरफ्तारी 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एस. सिंघवी ने पवन खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खेड़ा ने माफी मांगी है और वह एक गलती थी। असम पुलिस की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें (पवन खेड़ा) गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।  आगे खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। 

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने असम, यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। SC ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। SC ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया।

क्या है मामला ?
रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया गया था। खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी।

वकील अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 3 बजे सुनवाई शुरू की और करीब 35 मिनट की सुनवाई के बाद पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया और तीन जगह दर्ज केस को एक ही ज्यूरिडिक्शन में लाने को लेकर सवाल किया है। असम सरकार की ओर से ASG एश्वर्या भाटी ने मामले की पैरवी की।

क्या क्या हुआ ?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम के दिमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस के आईजीपी प्रशांत कुमार भुयन ने यह जानकारी दी।  इससे पहले पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। जिसके बाद असम पुलिस ने वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस के आईजीपी प्रशांत कुमार भुयन ने बताया कि हमने दिल्ली पुलिस से उन्हें हिरासत में लेने की विनती की थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पवन खेड़ा को असम लाया जाएगा। 

बता दें कि हाफलोंग पुलिस थाने में पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शिकायत दर्ज हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी, 500, 504, के तहत मामला दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस द्वारा पवन खेड़ा को हिरासत में लिए जाने के बाद अन्य कांग्रेस नेता उनके समर्थन में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। इसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर खूब हंगामा हुआ और पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। 
 

बता दें कि हाल ही में पवन खेड़ा ने अदाणी मामले में प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल पवन खेड़ा प्रधानमंत्री का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का गलत नाम बोल गए। गलती सुधारी भी, लेकिन बाद में फिर गलत नाम लेकर उन पर तंज कस दिया। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने पवन खेड़ा के बयान की तीखी आलोचना की थी। इसके चलते पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में शिकायत भी दर्ज हुई थी। 

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