लखीमपुर-खीरी: कोर्ट की अवमानना पर सीओ सिटी समेत चार लोगों को नोटिस

लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। मेला मैदान में विवादित जमीन पर स्टे के बाद भी जेसीबी चलाकर की गई तोड़फोड़ मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए सीओ सिटी, शहर कोतवाल समेत चार लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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शहर के मोहल्ला शास्त्री नगर निवासी मनोज मिश्रा ने बताया कि मेला मैदान में उन्होंने महेवा स्टेट की महारानी जयंती देवी से 18 साल पहले से एक प्लाट किराए पर लिया था। जिस पर उनकी गौशाला चल रही है। प्लाट पर किराएदारी को लेकर एक विवाद सिविल जज की अदालत में चल रहा है।
वह कोर्ट में किराया भी जमा कर रहे हैं। मोहल्ला मिश्राना निवासी रामलीला मेला समिति अध्यक्ष विपुल सेठ कथित जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। कोर्ट ने पांच नवंबर 22 को स्टे भी दिया था, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था।
इसके बाद भी दो दिसंबर की सुबह सीओ सिटी संदीप सिंह, कोतवाल सदर चंद्रशेखर सिंह ने जेसीबी के साथ गौशाला पहुंचकर जेसीबी से छप्पर, बांस-बल्ली आदि तोड़ फोड़कर नष्ट कर दी। जबकि 30 दिसंबर को कोर्ट ने विवादित जमीन का कमीशन भी करवाया था।
मनोज मिश्रा ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में अदालत की अवमानना का वाद दायर किया। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अदालत की अवमानना का मामला पाते हुए रामलीला समिति के अध्यक्ष विपुल सेठ, उनके भाई विभु सेठ, सीओ सिटी और शहर कोतवाल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
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