नैनीताल: खानपुर विधायक ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान विधायक द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के …
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।
इस दौरान विधायक द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर विधायक के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 6 सितंबर की तिथि नियत की गई है।
मामले के अनुसार, देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 29 आपराधिक मामले विचाराधीन होने का दावा करते हुए उनकी सूची देते हुए आरोप लगाया गया कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाये।