छत्तीसगढ़: ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर पी एस एल्मा ने मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी अरौद व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के …
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर पी एस एल्मा ने मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी अरौद व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने और निर्देशों की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह इस अधिकारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में चन्द्राकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय धमतरी निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।