लखनऊ: हाईकोर्ट के आदेश से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ: हाईकोर्ट के आदेश से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर, जानें क्या है पूरा मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग नियमावली बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा देने का आदेश दिया है। दरअसल प्रदेश के राजकीय विभागों में …

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग नियमावली बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा देने का आदेश दिया है।

दरअसल प्रदेश के राजकीय विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के वेतन में अनियमितताओं को लेकर संयुक्त स्वास्थ आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से  हाई कोर्ट में एक वाद दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित विस्तृत स्थाई नीति तैयार करने का आदेश जारी किया था।

संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री सच्चितानंद मिश्रा ने बताया कि आउटसोर्सिंग नियमावली बनाये जाने के मामले में अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, उन्होंने कहा नियमावली बनाना कार्मिक विभाग का काम है, हम कर्मियों को श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान करते है।

जिस पर उच्च न्यायालय ने इसके बाद मुख्य सचिव को तलब किया है और तीन सप्ताह में हलफनामा  दाखिल करने का आदेश जारी किया है। इसको लेकर संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ में खुशी की लहर। नियमावली बनने से ही आउट सोर्स कर्मचारियों का भविष्य  सुनिश्चित होगा,नियमावली में जॉब सिक्योरटी और स्थायीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए।

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