Bareilly: आश्रम के पुजारी की हत्या की कोशिश...आजीवन कारावास काटेंगे दो दोषी

Bareilly: आश्रम के पुजारी की हत्या की कोशिश...आजीवन कारावास काटेंगे दो दोषी

विधि संवाददाता, बरेली। आश्रम के पुजारी की हत्या के प्रयास के आरोपी थाना सिरौली के ग्राम पचधेर निवासी सत्यवीर और ओमपाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव के अनुसार संत साधना कुटी शिवधाम गुरुगांवा निवासी पुजारी सिया दुलारे शरण उर्फ रानू ने सिरौली थाना में तहरीर देकर बताया कि 25 अप्रैल 2012 की रात 10 बजे पूजा अर्चना करने के बाद वह आश्रम में लेटे थे। उनके पास गांव के सोमपाल, रघुपत भगत आदि बैठे थे, तभी अचानक तीन लोग बाइक पर सवार होकर आश्रम में घुस आए। कारण पूछने पर गालियां देने लगे। जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया, जो उसके जांघ के ऊपर लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। 

आश्रम में मौजूद लोगों ने ललकारा तो आरोपी बाइक छोड़कर फायर करते हुए गांव की तरफ भाग गए। गांव के लोगों ने बताया कि ये लोग गांव के ही कन्धई लाल के यहां आए हुए थे। इनमें ग्राम परधेर निवासी सत्यवीर, दूसरा ओमपाल और तीसरा गुडडू था। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, अपमानित करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा दिया। विचारण के दौरान गुडडू उर्फ धर्मवीर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध केस कार्रवाई खत्म कर दी गई थी। अभियोजन ने मामले में 10 गवाह पेश किए थे।

कोर्ट ने कहा
स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि घायल आश्रम के पुजारी हैं। प्रायः पुजारियों को कोई नियमित वेतन आदि नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी वह प्रभु की सेवा में लीन रहते हैं। प्रकरण में आश्रम में मुल्जिमों को दारू पीने से रोकने पर उन्होंने यह कृत्य किया है जो कि अत्यंत निंदनीय है, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल पर मदिरा पान आदि करे तो समाज में निश्चित रूप से धर्म का हास होगा।