बहराइच: मसूद आलम का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने लगाया जाम, जलाया पुतला

बहराइच: मसूद आलम का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने लगाया जाम, जलाया पुतला

बहराइच। कैसरगंज के सपा प्रत्याशी मसूद आलम ने शनिवार को सपा पार्टी से नामांकन किया। इसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया। इससे उनके समर्थक नाराज हो गए। शनिवार रात को लखनऊ मार्ग जाम कर सभी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव गांव में प्रदर्शन पहुंच गया है। सपा ने आनंद यादव को दिया …

बहराइच। कैसरगंज के सपा प्रत्याशी मसूद आलम ने शनिवार को सपा पार्टी से नामांकन किया। इसके बाद भी उनका टिकट काट दिया गया। इससे उनके समर्थक नाराज हो गए। शनिवार रात को लखनऊ मार्ग जाम कर सभी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव गांव में प्रदर्शन पहुंच गया है।

सपा ने आनंद यादव को दिया कैसरगंज का टिकट

समाजवादी पार्टी ने गोंडा निवासी मसूद आलम खां को कैसरगंज विधान सभा से टिकट दिया है। सपा के टिकट पर शनिवार को मसूद आलम ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वहीं देर शाम को मसूद आलम का सपा ने टिकट काटकर उनके स्थान पर आनंद यादव को टिकट दे दिया। इसकी जानकारी होते ही मुस्लिम समाज के लोग नाराज हो गए। सभी लखनऊ बहराइच मार्ग उतर गए। समर्थकों ने टिकट काटने का विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया। सभी आनंद यादव मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।

हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन

धीरे धीरे प्रदर्शन दूसरे गांव में भी पहुंच गया। जगह जगह पुतला जलाकर विरोध शुरू कर दिया गया। टिकट कटने से नाराज कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हजारो की संख्या मे सड़क पर उतरकर जाम कर दिया।  आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुए नेताओं के पुतले दहन किया। मसूद आलम की टिकट बहाली को लेकर, ऐनी, कैसरगंज,फखारपुर जरवल, बढ़ौली मे जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे है। साथ ही देवीपाटन मण्डल के लोगों भारी आक्रोश है।

पूरे मंडल में सपा को हराने का दावा

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर रविवार सुबह तक टिकट बहाली नहीं की गई तो सभी देवीपाटन मंडल में सपा का बहिष्कार करेंगे। सपा उम्मीदवार को मुस्लिम समाज के लोग मतदान नहीं करेंगे।

आज समर्थकों को बुलाया

नामांकन के बाद भी टिकट कटने पर मसूद आलम ने समर्थकों को गोंडा स्थित आवास पर बुलाया है। यहां बैठक के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना है।

यह भी पढ़ें: रामपुर: गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को दस साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना