जौनपुर में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। …
जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि प्रयागराज जनपद निवासी मंगता परिवार जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में रहता था। मासूम बच्ची के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 15 जून 2021 की रात एक बजे वहीं का रहने वाला आरोपित डफाली उर्फ अच्छे उर्फ शौकत वादी से बीड़ी माचिस व चिलम मांग कर ले गया।
इसके बाद वादी व उसका परिवार सो गया। सोते समय आरोपी, वादी की सात साल की मासूम बच्ची को उठा ले गया। वहीं, वादी सुबह सो कर उठा तो लड़की नहीं थी, इधर-उधर तलाश किया तो डेढ़ सौ मीटर दूर पर बच्ची का शव मिला। वहीं, वादी ने आरोपी की ओर से दुष्कर्म व हत्या किये जाने की आशंका जाहिर की।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक की ओर से परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म व हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से आरोपित को फांसी देने की मांग की थी।