Video: ‘हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया’, ओवैसी ने HC के फैसले को गलत बताया

Video: ‘हिजाब पहनने का हुक्म अल्लाह ने दिया’, ओवैसी ने HC के फैसले को गलत बताया

हैदराबाद। All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को कहा कि मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और क़ुरआन की बातों को गलत तरह से पढ़ा। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही क्योंकि क़ुरआन में अल्लाह ने …

हैदराबाद। All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को कहा कि मेरे हिसाब से हाई कोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और क़ुरआन की बातों को गलत तरह से पढ़ा। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही क्योंकि क़ुरआन में अल्लाह ने उन्हें कहा है। BJP ने बिना जरूरत के इसे मुद्दा बनाया।

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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है। ऐसा लग रहा था इस मामले में आज सुनवाई पूरी हो जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट को एक जज का जजमेंट फेवर में आया है और हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वो गलत था। कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही है, वो इसलिए पहन रही है क्योंकि हिजाब में उसका जिक्र है और अल्लाह ने उसका हुकुम दिया है। बीजेपी ने हिजाब को गैर जरूरी मुद्दा बनाया। इसको बैन किया। यही मेरी राय है। उन्होंने कहा कि जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा, तब मैं इस पर तफ्सील से बात करूंगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। इस संवेदनशील मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया, ताकि एक वृहद पीठ का गठन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। वहीं, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया और कहा कि यह अंतत: पसंद का मामला है। उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

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