61 thousand fine
उत्तर प्रदेश  बरेली 

बदायूं : कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, 61 हजार जुर्माना

बदायूं : कुकर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, 61 हजार जुर्माना बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन एक साल पुराने कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 61 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की...
Read More...

Advertisement

Advertisement