रामपुर : पूर्व मंत्री नवेद मियां आचार संहिता के मामले में हुए दोष मुक्त

रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उसके बाद उन्होने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला 2015 के चुनाव का है। स्वार के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम ने अजीमनगर में …
रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। उसके बाद उन्होने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया।
आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला 2015 के चुनाव का है। स्वार के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम ने अजीमनगर में 25 अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी नवेद मियां ने अपने समर्थकों के साथ ग्राम पंचायत सोनकपुर के मझरा चांद में सोसायटी से नूरी मस्जिद तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण का उद्घाटन किया।
उन्होंने सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। एमपी-एमएलए की कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई थी। इस मामले में उनको तीन माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। जिसके बाद वह इस फैसले के उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
कुछ रोज पहले सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे से नवेद मियां को दोषमुक्त कर दिया गया। मुकदमे से बरी होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर सरन कपूर,संदीप सक्सेना और अमित कुमार का मजबूत विधिक पैरवी के लिए आभार व्यक्त किया।
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