हरदोई: अदालत ने तीन सगे भाइयों समेत चार को सुनाई सात-सात साल की सजा, जानें मामला

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में मारपीट करके अंग भंग करने के मामले में आरोपित तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर सात-सात साल की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपित पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना …
हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में मारपीट करके अंग भंग करने के मामले में आरोपित तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को जुर्म साबित होने पर सात-सात साल की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपित पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पाली क्षेत्र के बाबर पुर गांव निवासी नारायण स्वरूप देव स्वरूप छोटेलाल उर्फ ब्रम्ह स्वरूप (तीनों सगे भाई) व मुन्नू लाल ने 23 दिसंबर 1987 को समय करीब 11.30 बजे गांव के ही राम सुशील पर असलाह से जानलेवा हमला करके गंभीर चोटें पहुंचाई।
इसके चलते उसका एक अंग काटना पड़ा। इस मामले की नामजद रिपोर्ट घायल ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। कहां कि बीते विधानसभा चुनाव में आरोपितों से वोट देने को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसको लेकर रंजिश चली आ रही थी इसी के चलते उसके पिता की बरसी के दिन आरोपित असलाह लेकर आए और जानलेवा हमला किया। जिसमें उसे अन्य लोगों को चोटे आई।
इस मामले में अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत वह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपी पर अंग भंग का जुर्म साबित पाया। और उन्हें 7 साल 7 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपित पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर छह.छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर आधी धनराशि घायल को देने का आदेश दिया गया है।
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