बिजनौर : एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बिजनौर, अमृत विचार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद मुनीर की सजा की घोषणा की। आरोपी मुनीर पर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया …
बिजनौर, अमृत विचार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद मुनीर की सजा की घोषणा की। आरोपी मुनीर पर कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मुनीर के दोस्त रेहान को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।
बता दें कि 28 अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फराजना की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे स्योहारा थाना इलाके में एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर वैगनआर कार से सहसपुर लौट रहे थे। जैसे ही वह सहसपुर के पास पहुंचे तभी उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के वक्त बच्चे भी उनके साथ थे। पुलिस ने इस मामले में सहसपुर के ही रहने वाले मुनीर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी।
मौत होने तक गोलियां चलाते रहे हत्यारे
एनआईए अफसर तंजील अहमद के मर्डर के बाद उनके बच्चों ने पूरी घटना का जिक्र किया था। बच्चों का कहना था है कि पापा की मौत होने तक हत्यारे गोली मारते रहे। बता दें कि एक शादी से लौट रहे तंजील को यूपी के बिजनौर में 24 गोलियां मारी गई थीं। वे पठानकोट हमले जैसे बड़े मामलों की जांच में शामिल टीम से जुड़े थे।
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