बाराबंकी: कोर्ट ने नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी: कोर्ट ने नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र में 4 साल पहले दर्ज किए गए एक मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में ₹45000 का अर्थदंड भी लगाया है। जिससे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। …

बाराबंकी। लोनी कटरा थाना क्षेत्र में 4 साल पहले दर्ज किए गए एक मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में ₹45000 का अर्थदंड भी लगाया है। जिससे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के मुताबिक पुलिस मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। उन्होंने बताया कि यह एक जघन्य अपराध था जिसमें समय से गवाही कराई गई। इस मामले का मुकदमा दो हजार अट्ठारह में दर्ज हुआ था।

जिसमें अभियुक्त सूरज बेटा राजकुमार यादव निवासी मंझार थाना लोनी कटरा पर आरोप को सही पाते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजकुमार यादव पर एक दलित बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था।

यह भी पढ़ें-हल्द्वानी: सेवा बहाली को लेकर बीसी जोशी कोविड अस्पताल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन