बहराइच: हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, देना होगा जुर्माना

बहराइच: हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, देना होगा जुर्माना

बहराइच, अमृत विचार। हत्या के एक मामले क़ी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने दो लोगों को उम्र कैद क़ी सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है , जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के चुरवा …

बहराइच, अमृत विचार। हत्या के एक मामले क़ी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने दो लोगों को उम्र कैद क़ी सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है , जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सजा और भुगतनी होगी।

मोतीपुर थाना क्षेत्र के चुरवा गांव निवासी सूरज लाल की 12 जून 1991 को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। दीवानी न्यायालय के एडीजीसी क्रिमनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि मृतक के भाई आसाराम पुत्र बैजनाथ की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुर्जन सिंह के न्यायालय में हुई । न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए जवाहर व राम नरेश को 25/25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता जायसवाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियुक्त राम मिलन और गुरुप्रसाद की मौत हो चुकी है।

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