कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना

लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी का कहना था कि इन आयतों को पढ़ाकर छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है। …
लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिजवी का कहना था कि इन आयतों को पढ़ाकर छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है।
कुरान की आयतों को हटाने की याचिका हुई खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वसीम रिजवी की याचिका
वसीम के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में बढ़ा आक्रोश
वसीम रिजवी ने 26 आयतों का खास तौर से जिक्र करते हुए कहा था कि इससे कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि इन आयतों को बाद में कुरान में जोड़ा गया है। रिजवी के इस कदम के बाद से मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ उबाल है।
वसीम रिजवी फिलहाल वाई कैटिगरी की सिक्यॉरिटी में हैं। समाज, परिवार सभी के साथ छोड़ देने के बाद उन्हें केवल कुछ पुलिसकर्मियों का ही सहारा है। रिजवी के इस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश करार दिया है।
वहीं शिया और सुन्नी दोनों ही पंथ के लोग रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुस्लिम समुदाय से निकाले जाने की घोषणा कर चुके हैं। बरेली में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ। वहीं मुरादाबाद के एक वकील ने रिजवी का सिर काटकर लाने पर 11 लाख रुपये का इनाम रखा।