मुरादाबाद: चुनाव-कोरोना के चलते जिले में 5 मई तक धारा 144 लागू

मुरादाबाद, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों, पंचायत चुनाव, रामनवमी व परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। 5 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान विशेष दिवसों पर भी किसी प्रकार का कोई जुलूस प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं निकलेगा। संक्रमण …

मुरादाबाद, अमृत विचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों, पंचायत चुनाव, रामनवमी व परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। 5 मई तक जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान विशेष दिवसों पर भी किसी प्रकार का कोई जुलूस प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं निकलेगा। संक्रमण के बढ़ते दायरे और पंचायत चुनाव के माहौल को ध्यान में रखते हुए यह सख्ती की गई है।

डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन, बैठक या जनसभा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा। किसी भी जुलूस या बैठक करने की अनुमति लेना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के नए धार्मिक कार्य, जुलूस व शोभायात्रा भी बिना अनुमति के नहीं निकाल सकेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जा सकेंगी। इसके साथ ही किसी भी हॉल व कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अधिकतम सौ लोगों को ही किसी बंद स्थान पर मौजूद होने की अनुमति है। जो लोग मौजूद रहेंगे, उन्हें फेस मास्क व शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इसके साथ ही उस स्थान पर थर्मल स्केनिंग, सेनिटाइजर व हाथ धोने की पूरी व्यवस्था होना जरूरी है। इसी तरह खुले स्थान व मैदान पर क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रहे जो लोग मौजूद रहेंगे, उनकी संख्या दो सौ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहीं भी पांच या उससे अधिक लोगों का समूह दिखने पर भी कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत चुनाव को लेकर जारी निर्देश
किसी भवन या जमीन को बिना उसके स्वामी की अनुमति के चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाना प्रत्याशी को महंगा पड़ सकता है। इसको लेकर सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। डीएम राकेश कुमार सिंह के अनुसार किसी भी दल या प्रत्याशी को राष्ट्रीय ध्वज बनाने, ध्वज टांगने, सूचनायें चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि के प्रयोग के लिए उसके स्वामी से अनुमति लेनी होगी।

भ्रामकता फैलाई तो होगी कार्रवाई
डीएम के अनुसार किसी दल या प्रत्याशी द्वारा किसी को शराब पेश या वितरित नहीं की जाएगी। कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदाय के बीच मतभेदों को बढ़ाए अथवा घृणा की भावना उत्पन्न करे। अफवाहों के जरिए तनाव पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये हरकत दिखी तो भी नपेंगे
भवन पर ईंट पत्थर जुटाना
गली या सड़क पर लाठी, ठंडा लेकर चलना
किसी भी स्थान पर तलवार, भाला या किसी हथियार का प्रदर्शन
तेजाब को लेकर जाते दिखने पर भी कार्रवाई

न निकलें बगैर मास्क के, रखें ध्यान
प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें। शारीरिक दूरी का ध्यान रखें। ऐसा न करने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डीएम के अनुसार सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार, गर्भवती व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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