गौरीगंज: गवाही देने नहीं आए पूर्व कोतवाल को कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

गौरीगंज। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह पर विचाराधीन मुकदमे में गवाही देने नहीं आ रहे गौरीगंज के पूर्व कोतवाल आरपी शाही पर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तामीला के लिए मेरठ एसएसपी को पत्र जारी किया है। 17 फरवरी 2017 को यू-ट्यूब और फेसबुक के जरिए जनसभा करने …
गौरीगंज। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह पर विचाराधीन मुकदमे में गवाही देने नहीं आ रहे गौरीगंज के पूर्व कोतवाल आरपी शाही पर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तामीला के लिए मेरठ एसएसपी को पत्र जारी किया है।
17 फरवरी 2017 को यू-ट्यूब और फेसबुक के जरिए जनसभा करने और मतदान को प्रभावित करने के आरोप में गौरीगंज के पूर्व कोतवाल आरपी साही ने विधायक राकेश प्रताप सिंह जोकि उस समय सपा से प्रत्याशी थे पर मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में तीन गवाह पेश हो चुके हैं लेकिन समन तामील होने के बावजूद शाही अदालत में नहीं आए। वे इस समय मेरठ जिले के सरधना सर्किल के क्षेत्राधिकारी हैं। कोर्ट ने उन पर 100 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है और मेरठ के वरिष्ठ कोषाधिकारी को अर्थदंड की कटौती वेतन से करने का आदेश दिया है।