सुलतानपुर: पूर्व विधायक संतोष पांडेय विशेष कोर्ट में हाजिर, बयान दर्ज

सुलतानपुर, अमृत विचारः लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट की विशेष अदालत में पेश हुए। उनके अधिवक्ता ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए वारंट रिकॉल की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उनका बयान दर्ज किया गया। पूर्व विधायक ने अपने बयान में आरोपों को राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताते हुए लगाए गए आरोपों से इनकार किया। मामले में अन्य आरोपियों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके हैं।
अदालत ने सफाई साक्ष्य की सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में लंभुआ और कोतवाली देहात थाने में पूर्व विधायक सहित 12 लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। तत्कालीन उड़नदस्ता प्रभारी बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने बिना प्रशासनिक अनुमति के कई स्थानों पर जनसभाएँ कीं, जिससे आचार संहिता और कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ।
पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती विशेष कोर्ट में गैरहाजिर, 20 मार्च को होगी सुनवाई
अस्पतालों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में आरोप तय करने के लिए बुधवार को हाजिर नहीं हुए। उनके वकील ने हाजिरी माफी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख नियत की है। यह मामला वर्ष 2014 का है, जब अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में सोमनाथ भारती पर यूपी के अस्पतालों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोप तय किए जाने हैं।
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