प्रयागराज: सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार लोकायुक्त का नहीं- HC

प्रयागराज: सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति संबंधी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार लोकायुक्त का नहीं- HC

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप श्रम आयुक्त, बरेली के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। साथ ही यह स्पष्ट किया कि किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पर निर्णय लेने का अधिकार लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 8(1)(ख) के अनुसार ऐसे मामलों को लोकायुक्त/उप लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर रखा गया है। 

तृतीय अनुसूची का खंड(घ) यह स्पष्ट करता है कि नियुक्ति, निष्कासन, वेतन, अनुशासन के संबंध में की गई कार्यवाही को लोकायुक्त/उप लोकायुक्त द्वारा की गई जांच के दायरे में नहीं रखा गया है। हालांकि सेवानिवृत्ति, निष्कासन या सेवा समाप्ति से उत्पन्न होने वाले पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि के दावों को लोकायुक्त/उप लोकायुक्त द्वारा देखा जा सकता है। चूंकि लोक सेवक की नियुक्ति या सेवा शर्तों से उत्पन्न विवाद वैधानिक योजना द्वारा विनियमित होते हैं, इसलिए उन्हें अधिनियम, 1975 के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। 

इस प्रकार वर्तमान याचिका में की गई आपत्ति स्वयं अनुरक्षित नहीं है, इसलिए याची की शिकायत पर निर्णय लेने के लिए लोकायुक्त को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने अरविंद कुमार सिंह की याचिका पर विचार करते हुए पारित किया। दरअसल याची ने उप श्रम आयुक्त, बरेली के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त विपक्षी की नियुक्ति को अवैध बताकर उसे चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की थी।

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