Bareilly: मिली राहत...तौकीर रजा के खिलाफ फौजदारी निगरानी भी खारिज

Bareilly: मिली राहत...तौकीर रजा के खिलाफ फौजदारी निगरानी भी खारिज

विधि संवाददाता, बरेली। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद भीड़ इकट्ठी कर भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में दाखिल की गई फौजदारी निगरानी को सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

मौलाना तौकीर रजा पर पिछले साल 9 फरवरी को शहर में धारा 144 लागू होने के बावजूद भीड़ इकट्ठी कर भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगा था। इस मामले में तौकीर रजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रिठौरा निवासी वीरेंद्र पाल गुप्ता ने पिछले साल सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे अदालत ने 15 मई 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद वीरेंद्र पाल की ओर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में निगरानी दायर की गई। शुक्रवार को निगरानी को भी खारिज कर दिया गया। 

अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने निगरानी आदेश में कहा कि तौकीर रजा पर सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के मामले में सक्षम अधिकारी ही कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में किसी तरह का संज्ञेय अपराध किया जाना परिलक्षित नहीं होता। सीजेएम कोर्ट के 15 मई 2024 को दिए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

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