Prayagraj News : शिवलिंग के विवादित पोस्टर मामले में फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक

Prayagraj News : शिवलिंग के विवादित पोस्टर मामले में फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में वाराणसी की फैशन मॉडल ममता राय के शिवलिंग पोस्टर मामले में मॉडल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए विपक्षी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता विक्रांत सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 फरवरी 2025 को सुनिश्चित की गई और सुनवाई तक मॉडल के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने ममता राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले के अनुसार मॉडल पर आरोप था कि  'मैं काशी हूं' शीर्षक के साथ शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करके धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। शहर भर में पोस्टरों पर प्रदर्शित छवि में यह दर्शाया गया है कि मॉडल सावन के त्योहार में बाबा विश्वनाथ की नगरी में लोगों का स्वागत कर रही हैं। कथित पोस्टर से विवाद पैदा हो गया था, जिसके कारण अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता विक्रांत सिंह ने मॉडल ममता के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई और फास्ट ट्रैक कोर्ट,वाराणसी ने 2023 में मामले का संज्ञान लिया। आरोप पत्र और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए ममता राय ने हाईकोर्ट में मौजूदा याचिका दाखिल की।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान मामले में आईपीसी की धाराएं लागू नहीं होती है, साथ ही यह भी बताया कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उसने याची के खिलाफ झूठे और तुच्छ आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत याची को भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है और याची के पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे देखकर विपक्षी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।

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