सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल कैद की सजा, लगा इतने का जुर्माना 

सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल कैद की सजा, लगा इतने का जुर्माना 

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के कुड़वार थानाक्षेत्र के एक गांव में 11 साल पूर्व विधवा महिला से दुराचार करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने आरोपी विजय कुमार तिवारी को दोषी पाते हुए शुक्रवार को 10  साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 15  हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। 

एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक 19 अगस्त 2013 की घटना में दर्ज  हुए केस मे पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घर में घुसकर आरोपी ने दुराचार किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बंधुआकला थाने के भोज तिवारी का पुरवा निवासी आरोपी विजय कुमार तिवारी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाकर करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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