उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट में दायर की अपील, सुरक्षा की मांग
उत्तरकाशी, अमृत विचार। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है और यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वह पूरी तरह वैध है और इसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई गलत है।
मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख और नसीर खान ने बताया कि उन्होंने सोमवार को हाईकोर्ट में अपील दायर की है। उनका कहना है कि मस्जिद की जमीन की रजिस्ट्री, दाखिला खारिज और अन्य सभी दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्व में जिला प्रशासन को भी सौंपा था। इसके अलावा, मस्जिद नगर पालिका के 1982 के अभिलेखों में दर्ज है और 1986 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में भी पंजीकृत है, जो अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आता है।
वहीं, मस्जिद के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि विचार मंच द्वारा विरोध जताए जाने की भी खबरें हैं। इन संगठनों ने मस्जिद को अवैध मानते हुए 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन देने और 1 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन करने का ऐलान किया है।
इससे पहले, 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस के तय मार्ग से हटकर अन्य रास्ते से जाने पर अड़ गए थे। इससे पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तीन मुख्य आयोजकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिनके बाद जमानत मिल गई थी।
इस विवाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन मामला अब भी शांत नहीं हुआ है और अब यह उच्च न्यायालय में है, जहां मुस्लिम समुदाय ने अपील कर मस्जिद की सुरक्षा की मांग की है।
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