Unnao: किशोरी से दुष्कर्म करने पर दोषी को मिली 10 साल की सजा
उन्नाव, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि अचलगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पांच दिसंबर-2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि थानाक्षेत्र के बलियाखेड़ा गांव निवासी मुन्नी लाल निषाद उसकी नाबालिग बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया था।
27 नवंबर-2016 को उसने बेटी से दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 10 दिसंबर-2016 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तत्कालीन सीओ बीघापुर आरके चतुर्वेदी ने मामले की जांच की थी।
साक्ष्य एकत्र कर उन्होंने सात जुलाई-2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस एडीजे-12 की कोर्ट में विचाराधीन था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे शैलेंद्र यादव ने मुन्नीलाल निषाद को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
वाहन चालक को एक साल की सजा
लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर एक 9 वर्षीय बच्चे की जान लेने के मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हुई। वाहन चालक को गैर इरादतन हत्या का दोषी मान मजिस्ट्रेट ने उसे एक साल की सजा सुनाई है। बता दें कि रामकृष्ण पुत्र फेक्का लोध निवासी असोहा की 9 वर्षीय बेटी सोमवती को लापरवाही से वाहन चलाकर करुणा शंकर पुत्र किशन कुमार निवासी सरेनी रायबरेली ने 20 सितंबर-2003 को टक्कर मार दी थी। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अप्रैल-2004 में आईओ ओम प्रकाश ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता पल्लवी की दलीलों व साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम-4 रत्नेश कमल आनन्द ने करुणा शंकर को 1 साल की सजा सुनाई है।