Kolkata Rape-murder case : सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने से किया इनकार, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांगे सुझाव

Kolkata Rape-murder case : सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने से किया इनकार, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांगे सुझाव

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट को लेकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट के सामने मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। जिसको लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि वो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। 

डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर एक वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो एनटीएफ की रिपोर्ट की कॉपी केस से जुड़े सभी वकीलों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे।

अपनी नई स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 नवंबर 2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सियालदह ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए और  मामले में दैनिक सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी

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