Kannauj: किशोरी से दुष्कर्म मामला: नवाब सिंह यादव, नीलू व पीड़िता की बुआ पर लगे आरोप सही, धाराएं तय

Kannauj: किशोरी से दुष्कर्म मामला: नवाब सिंह यादव, नीलू व पीड़िता की बुआ पर लगे आरोप सही, धाराएं तय

कन्नौज, अमृत विचार। किशोरी से दुष्कर्म कांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव व पीड़िता की बुआ पूजा तोमर पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। एफआईआर में दर्ज सभी धाराओं में मुकदमा चलाने की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। 

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अलका यादव की कोर्ट में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप पत्र पर बात रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपों को सही ठहराया गया और केस की सुनवाई का करने का निर्णय दिया गया। बताया गया है कि आरोपी नवाब सिंह यादव पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) के तहत मामला चलेगा। 

सह आरोपी पूजा तोमर के खिलाफ धारा 65 (1), 115 (2), 351 (3), 61 (2), 238 (बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत केस आगे बढ़ेगा। आरोपी के भाई नीलू यादव पर धारा 238 (बी) के तहत केस चलेगा। इसके अलावा तीनों आरोपी व सह आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अलग कोर्ट में मामला सुना जाएगा। 

बताते चलें कि कोतवाली कन्नौज क्षेत्र के गांव कनपटियापुर स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय में 11 अगस्त की रात पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मामले में दुष्कर्म आदि की धाराएं बढ़ा दी गईं थीं। मौके पर महिला भी थी बाद में उसे भी सह आरोपी बनाया गया। जो आरोप तय हुए हैं उसमें आरोपी की मदद करने, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करने की धाराएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट भी लगा है।

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