Bareilly: तीन भाई जेल में बिताएंगे अब रात-दिन, हत्या के मामले में हुई उम्रकैद...जानें पूरा मामला

Bareilly: तीन भाई जेल में बिताएंगे अब रात-दिन, हत्या के मामले में हुई उम्रकैद...जानें पूरा मामला
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बरेली, अमृत विचार: 13 वर्ष पहले युवक की हत्या करने के मामले में थाना बारादरी के संजय नगर निवासी तीन भाई अनिल मौर्य, सुनील मौर्य और सुरेश उर्फ रमेश परीक्षण में दोषी पाए गए। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट कुमारी अफशाॅ ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी डाला है।

सरकारी वकील स्वतंत्र पाठक के अनुसार थाना प्रेमनगर के आंबेडकर नगर निवासी धनदेवी ने थाना बारादरी में 13 अक्टूबर 2011 को तहरीर देकर बताया कि उसके यहां ओमकार मौर्य एक माह पहले किराये पर रहते थे। ओमकार मौर्य 15 दिन पहले उनका मकान खाली कर संजय नगर में रहने लगे, जहां उनकी ससुराल है। इसी दौरान ओमकार मौर्य की बेटी उनके पड़ोस में रहने वाले मुनीश के साथ भाग गई थी, जो स्वयं वापस आ गई थी।

12 अक्टूबर 2011 की रात करीब 10 बजे ओमकार मौर्य ने मोबाइल से फोन कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें धमकाया और संजय नगर बुलाया। नहीं आने पर उनकी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी। वह डर के कारण पति, जेठ गंगाराम, उनके बेटे यश कुमार के साथ बात करने होली चौक संजय नगर गईं। तभी ओमकार मौर्य, उसके साले अनिल, सुनील मौर्य, रमेश मौर्य व अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने जातिसूचक शब्द कहते हुए सरिया और डंडों से पीटा, जिससे जेठ गंगाराम व उनके बेटे यश कुमार के सिर पर गम्भीर चोटें आईं। 

यश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 13 अक्टूबर 2011 को शाम को उसकी मृत्यु हो गई। बारादरी पुलिस ने बलवा, हत्या, अपमानित करने, धमकी देने, जानलेवा हमला करने व एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया था। विचारण के दौरान ओमकार मौर्य की मृत्यु होने के कारण कोर्ट ने उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही खत्म कर दी थी। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने 12 गवाह पेश किए थे।

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों समेत तीन को 10 वर्ष कैद
नौ वर्ष पहले किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने समेत अन्य आरोपों में थाना भोजीपुरा ग्राम पीपलसाना चौधरी निवासी ताहिर अली उर्फ विक्की, इश्तयार अली (सगे भाई), एक अन्य साबिर अली परीक्षण में दोषी पाए गए। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने तीनों अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया कि वह 10 जून 2015 की रात छत पर सोए हुए थे, उनकी पुत्री नीचे मकान में सो रही थी। रात करीब 12 बजे पानी पीने वह नीचे आए तो पुत्री चारपाई पर नहीं थी। जिसे ताहिर उर्फ विक्की, इश्त्यार अली व साबिर अली बहलाकर ले गए। पुलिस ने विवेचना के बाद दो किशोर अपचारी को छोड़कर ताहिर उर्फ विक्की, साबिर अली, इश्तयार अली के विरुद्ध बहलाकर ले जाने, छिपाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में भेजा था। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए थे।

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