Bahraich News : हत्या के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
वर्ष 2019 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी द्वितीय ने सुनाया फैसला
अमृत विचार, बहराइच। जिले के कोतवाली नगर व दरगाह शरीफ निवासी चार दोषियों को हत्या के ममले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को अलग-अलग अर्थदंड से दंडित भी किया है।
दरगाह थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शरीफ ने पांच फरवरी 2019 को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि थाना क्षेत्र स्थित कैलाश होटल के पास एक आटो मोबाइल की दुकान पर नदीम के साथ बैठे थे। इसी दौरान दुकान पर कोतवाली नगर के कासिमपुरा निवासी फैज व मोहल्ला चांदपुरा निवासी बाबू उर्फ राजू, थाना दरगाह के पलरीबाग निवासी मोहम्मद मानू व मानपुरवा निवासी अब्दुल रहमान पहुंचकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। नदीम ने पैसा देने से मना कर दिया, तो सभी नदीम से विवाद करने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद सभी चले गए। इसके बाद रात साढ़े नौ बजे सभी वापस आकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से नदीम पर अवैध असलहे से फायर झोंक दिया। नदीम को बचाने के लिए वहां मौजूद अनीस, अब्दुल कादिर, महफूज के साथ आस-पास के अन्य लोग दौड़े, तो हमलवरों ने उनके ऊपर भी फायर झोंक दिया। जिससे मौके पर ही नदीम, अनीस, अब्दुल कादिर, महफूज जमीन पर गिर पड़े।
इस दौरान हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देते हुए आस-पास के लोगों को भी धमकाया कि अगर किसी ने गवाही दी, तो उसको भी जान से मार देंगे। डर के चलते कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद मौके पर पहुंची दरगाह थाने की पुलिस ने सभी गंभीर रूप से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया था। इस दौरान चिकित्सकों ने सभी घायलों को लखनऊ मेडिकल कालेज रिफर कर दिया था। मेडिकल में इलाज के दौरान अनीस की मौत हो गई थी। घटना के संबंध में थाने की पुलिस ने छह फरवरी 2019 को विभिन्न धराओं में मुकदमा दर्ज की आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। मुकदमें में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।
इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुनील जायसवाल ने अभियुक्त द्वारा की गई घटना को जघन्य अपराध बताते हुए अधिक से अधिक से सजा देने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अब्दुल रहमान, फैज खान व बाबू को 16-16 हजार और मोहम्मद मानू को 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर सभी अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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