बरेली: विज्ञापन नियमावली में सख्त प्रावधानों की तैयारी, बढ़ते हादसों को लेकर लिया फैसला

बरेली: विज्ञापन नियमावली में सख्त प्रावधानों की तैयारी, बढ़ते हादसों को लेकर लिया फैसला

बरेली, अमृत विचार: सड़कों के किनारे और ऊंचाई पर लगने वाले विज्ञापनों की वजह से तमाम हादसों के बाद अब विज्ञापन नियमावली में सख्त प्रावधान किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शासन की ओर से प्रस्तावित नियमावली नगर निगमों को भेजकर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसमें हर नगर निगम में एक तकनीकी टीम के गठन का भी प्रस्ताव शामिल है, जो विज्ञापन लगाने से पहले सुनिश्चित करेगी कि उससे सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा।

नगर निगम की नियमावली में बदलाव के लिए शासन के अनु सचिव मोहम्मद वासिफ की ओर से पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में सख्त नियमावली बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव है कि ऊंचे गुब्बारों पर विज्ञापन लगाने वालों से टैक्स तो लिया ही जाएगा, इसके लिए तकनीकी अनुमति को भी अनिवार्य बनाया जाए। इसी तरह आवासीय कॉलोनी, उपरगामी सेतु और मोबाइल टॉवर पर विज्ञापन लगाने के लिए भी नए नियम बनाए जा रहे हैं।

नगर निगम में एक तकनीकी टीम का भी गठन किया जाएगा जो सुनिश्चित करेगी कि विज्ञापन असुरक्षित नहीं है। नगर आयुक्त को कभी भी विज्ञापन एजेंसी से अनुबंध समाप्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा। विज्ञापन प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि प्रस्तावित नियमों पर शासन ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, इसके बाद अंतिम रूप से नियम लागू कर दिए जाएंगे।

हादसा हुआ तो देना होगा मुआवजा
टेंडर के जरिए विज्ञापन एजेंसी तय होने के बाद यूनिपोल और ऊंचाई वाले होर्डिंग या उसके किसी भाग से अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी विज्ञापन एजेंसी की होगी। हादसे में किसी की मौत या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में एजेंसी को 50 लाख और आंशिक दिव्यांगता पर 20 लाख का मुआवजा देना होगा।

इन विज्ञापनों पर रोक
नगर निगम से जो एजेंसी टेंडर लेगी, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह ऐसा कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगी जिसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़े। जैसे नग्नता, जातीय समुदाय में मतभेद, महिलाओं-बच्चों के शोषण, पशु क्रूरता, किसी ब्रांड या व्यक्ति पर आरोप, किसी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति पर आक्षेप आदि। गोला-बारूद,असलहों समेत ऐसे और विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी।

लगातार हादसों के बाद बदलाव का फैसला
कुछ महीने पहले मुंबई में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई और शहरों में भी होर्डिंग की वजह से हादसे हो चुके हैं। माना गया है कि वाहन चलाने वाले भी बेतरतीब विज्ञापनों पर नजर टिकने के कारण हादसे का शिकार होते हैं। कई बार आड़े-तिरछे लगे विज्ञापन भी हादसे की वजह बनते हैं।इसी वजह से नियमावली को सख्त बनाने का फैसला लिया गया है।

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