संभल : सांसद बर्क ने जामा मस्जिद के सदर से कहा था- मत होने देना सर्वे

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने जामा मस्जिद सदर की जमानत याचिका खारिज की

संभल : सांसद बर्क ने जामा मस्जिद के सदर से कहा था- मत होने देना सर्वे

चन्दौसी/संभल, अमृत विचार: जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय में जामा मस्जिद के सदर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को व्हाटसएप काल कर कहा था कि भीड़ इकट्ठी कर लेना। जामा मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई मत होने देना। यह तथ्य सामने आने के बाद अब जामा मस्जिद कमेटी सदर के साथ ही सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि संभल बवाल को लेकर पुलिस की ओर से दाखिल केस डायरी को पढ़ने के बाद पता चला है कि संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एसआईटी के सामने कबूल किया है कि 24 नवंबर को संभल मस्जिद में सर्वे की कार्रवाई न होने देने के लिए सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने भीड़ एकत्र करने को कहा था। इसी के चलते 24 नवंबर को भीड़ इकट्ठा हुई और सर्वे का विरोध करते हुए दंगा भड़का दिया गया। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एडीजे दो न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जफर अली को बेकसूर बताते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग रखी। उनके अधिवक्ताओं ने जामा मस्जिद के सदर को वरिष्ठ अधिवक्ता और पिछली कोई अपराधिक पृष्ठभूमि न होने का हवाला भी कोर्ट में दिया।

वहीं शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि जफर अली पर बेहद गंभीर आरोप हैं। बताया गया कि सर्वे टीम में जामा मस्जिद के सदर जफर अली भी शामिल थे। सदर ने 24 नवंबर की देर रात को ही फोन पर सांसद को सर्वे की जानकारी दी। इसके बाद संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क का फोन जफर अली के पास आया। इसमें सांसद ने कहा कि वह बंगलूरु में हैं, इसलिए 24 नवंबर की सुबह किसी कीमत पर मस्जिद में सर्वे नहीं होने दें। तुम जामा मस्जिद के सदर हो और अपने लोग एकत्र करो। ताकि सर्वे न हो पाए। उनकी वजह से ही संभल में हिंसा की बड़ी घटना हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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