बरेली: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी इमाम को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

बरेली: बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी इमाम को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

बरेली, अमृत विचार: मस्जिद में कुरान और अरबी पढ़ने आने वाली छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी संभल असमोली निवासी इमाम हाफिज स्वाले हसन उर्फ साहेल हसन की अग्रिम जमानत अर्जी स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने खारिज कर दी।

सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना किला में तहरीर देकर बताया था कि बेटी मस्जिद में पढ़ने जाती थी। 30 मई शाम 7ः30 बजे बेटी रोने लगी और कहा कि वह मस्जिद में पढ़ने नहीं जाएगी। उनके पूछने पर बेटी ने बताया कि मस्जिद में हाफिज स्वाले हसन ने अपने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने बयान में कथानक का समर्थन किया। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इमाम तभी से फरार है।

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