Auraiya: बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा

Auraiya: बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा

औरैया, अमृत विचार। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र में साढ़े छह माह पूर्व एक सात वर्षीय बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले दरिन्दे राजेश निवासी जरिया (हमीरपुर) को उम्र कैद की सजा से दण्डित कर समाज को संदेश देने का काम किया है। दोषी पर दो लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन ने कोर्ट में आरोप तय होने को मात्र 05 माह 11 दिन में समाज को कलंकित करने वाले अभियुक्त को कठोर सजा दिलाने में सफलता हासिल की।

सदर कोतवाली क्षेत्र की इस वारदात की रिपोर्ट वादिनी ने दर्ज कराते हुए लिखा कि 26 मार्च 2024 की दोपहर 12.30 बने उसकी सात वर्षीय बच्ची शौच के लिए खेतों पर गई थी। तभी आरोपी राजेश पुत्र सुख लाल निवासी जरिया (हमीरपुर) ने जबरन उसे पकड़कर खेत की नाली में ले गया और उस बच्ची के साथ गलत कार्य किया। पुत्री चिल्लाई तो लोगों ने खेत में छिपे आरोपी को पकड़ लिया व थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

पीड़िता के खून बहने से उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। वादिनी की तहरीर पर कोतवाली में राजेश के विरुद्ध बलात्कार व पॉक्सो एक्ट का मुकदमा 26 मार्च 2024 को लिखा गया। पुलिस ने इस शर्मनाक करना में तत्परता दिखाते हुए मात्र एक माह में 30 अप्रैल 24 को आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह के समक्ष चला।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मृदुल मिश्रा ने त्वरित ढंग से गवाही व अन्य कार्यवाही पूरी कराके मामले को मात्र 05 माह 11 दिन में निर्णय की स्थिती में पहुंचा दिया। बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र वकील ने अपना पक्ष रखा तथा उस पर दया की बात रखी। दोनों पक्षों को सुनने के वाद शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस मामले का निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने लिखा कि दोष सिद्ध अभियुक्त ने मात्र अपनी हवस पूर्ति हेतु मात्र सात वर्षीय अबोध बच्ची से बलात्कार किया है।

अपराधी को कोई ग्लानि भी नहीं है, और वह यह सब गंभीर कृत्य करके खेत में छिप गया था, जिसे खेत में ढूंढकर पकड़ लिया गया। अभियुक्त का यह अपराध विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है। डी.जी.सी. अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अपर जिला जज मनराज सिंह ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया व उस पर दो लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया। जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया गया। दोषी राजेश को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।