बदायूं : पसंद करने के बाद भेज दी दूसरी मशीनें, कंपनी को 1.74 रुपये वापस करने का आदेश

कंपनी ने वापस नहीं किए रुपये तो पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में दायर किया था परिवाद

बदायूं : पसंद करने के बाद भेज दी दूसरी मशीनें, कंपनी को 1.74 रुपये वापस करने का आदेश

बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने एक साल पहले दायर किया गया वाद स्वीकार किया है। आदेश पारित किया है कि विपक्षी बासुदेव लाइफ कवर प्रा. लि., दिल्ली एक लाख 74 हजार रुपए छह प्रतिशत ब्याज के साथ परिवाद दायर करने की तिथि से दें।

थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव असरासी निवासी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में 31 जुलाई 2023 को परिवाद दायर किया था। जिसमें बताया कि उन्होंने दिल्ली की बासुदेव लाइफ कवर प्रा. लि. से सोया ग्राइंडर, स्टीम एंड व्यालर, पनीर प्रेस, दाल मशीन, लाइट ड्यूटी ग्राइंडर की पांच मशीनें थीं। जो जीएसटी समेत ढाई लाख रुपये में खरीदी थी। उन्होंने कंपनी को रुपये भी जमा कर दिए थे। जब इन मशीनों का प्रयोग किया तो सभी मशीनों में कमी निकली। जैसे मशीनें खरीदते समय बताया गया था कि ऑटोमैटिक सोया मशीन एक घंटे में 50 किलो पनीर तैयार करके देगी, लेकिन मशीन चलाने के बाद उसमें से आठ से दस किलो सोया पनीर ही निकल पाया। ऐसा सभी मशीनों की टाइमिंग जितनी बताई गई थी उससे कम रही। देवेंद्र कुमार गुप्ता ने मशीनों के बारे में जानकारी की। पता चला कि बासुदेव लाइफ कवर प्रा. लि. ने दूसरी मशीन भेज दी है। वह नहीं जो देवेंद्र कुमार वहां देखकर आए थे। प्राप्त मशीनों की कीमत लगभग 75 हजार रुपये थी। जिसके चलते देवेंद्र कुमार ने बकाया रुपये कंपनी से मांगे। जो उन्होंने नहीं दिए गए। तब उन्होंने अधिवक्ता जियाउर्रहमान समी के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था कि विपक्षी ने सेवा में कमी की है। तब उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव व सदयस्या अनीता ने वादी पक्ष की दलील सुनने के बाद एक पक्षीय निर्णय दिया कि विपक्षी परिवादी को एक लाख 74 हजार 400 रुपये दे। साथ ही वाद दायर करने की तिथि से इस धनराशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। साथ में दो हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है।