बदायूं: तो इसलिए कोर्ट ने कोतवाल से मांगी थाने के सीसीटीवी की फुटेज

बदायूं: तो इसलिए कोर्ट ने कोतवाल से मांगी थाने के सीसीटीवी की फुटेज

बदायूं, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लीलु चौधरी ने सदर कोवताल को 9 अक्टूबर 2024 की रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कोतवाली के सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है। 

दरअसल सदर कोतवाली पुलिस ने गांव कुरउ निवासी सुमित राठौर पुत्र भानु प्रकाश को आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट)  में गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना कर रहे विवेचक सोमवीर सिंह रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय गए। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी कर समय 3:46 मिनट अंकित किया था। जब न्यायालय ने अभियुक्त से पूछा तो उसने बताया कि उसे रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे के बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा दर्शाया गया चाकू भी उसके पास नहीं था। न्यायालय ने देखा विवेचक ने कोई चेक लिस्ट भी संलग्न नहीं की है। जो उच्चतम न्यायालय के दिए गए अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य निर्णय का उल्लंघन है। जिसमें विवेचक के द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिए गए आदेश का पालन नहीं किया। तब न्यायालय ने सदर कोवताल को आदेशित करते हुए कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग न्यायालय के समक्ष 14 अक्टूबर को प्रस्तुत करें। न्यायालय ने यह भी कहा कि कैमरे की रिकॉर्डिंग नियत तिथि को प्रस्तुत नहीं या कोतवाल द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में नहीं थे तो मानवधिकार आयोग को भी इसकी सूचना दी जाएगी। न्यायालय द्वारा भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण मे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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