बदायूं: बहन की गोली मारकर हत्या करने के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास

बदायूं: बहन की गोली मारकर हत्या करने के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास

बदायूं, अमृत विचार। प्रेम विवाह करने के कारण अपनी बहन की गोली मारकर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश निधि ने फैसला सुनाया है। दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के एडीजीसी मदन लाल राजपूत के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के गांव गौरामई निवासी फईम अहमद ने एक मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 महीने पहले गांव निवासी तहरूदीन की बेटी शिवली से उन्होंने प्रेम विवाह किया था। शिवली के परिजन इस विवाह से खुश नहीं थे। शादी के समय से लेकर आगे तक विरोध किया। 

धमकी दी थी कि जब भी मौके मिलेगा जान से मार देंगे। शिवली आठ महीने की गर्भवती थी। वह अपने भाई वासिद और गर्भवती पत्नी के साथ बाइक से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव उघैनी से आगे पहुंचे। पीछे से आए बाइक सवारों ने उनका रास्ता घेर लिया। एक बाइक पर सवार मोज्जम व मुजीब पुत्र तहरूदीन और दूसरी बाइक पर मास्क पहने तीन लोग सवार थे, जो पहचान में नहीं आए।

मुजीब ने मोज्जम से कहा कि देखता क्या है मार गोली। इतना कहते ही मोज्जम ने तमंचे से शिवली को गोली मार दी। फईम अहमद पत्नी को लेकर अस्पताल गए। जहां चिकित्सक ने उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। 

साक्ष्यों को संकलित करके मुजीब और मोज्जम के खिलाफ हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का संज्ञान लेकर एडीजीसी मदन लाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोनों सगे भाइयों को सजा सुनाई है।

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