प्रतापगढ़: युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड

मोबाइल पर कॉल कर बुलाकर की गई थी हत्या 

प्रतापगढ़: युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड

प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए कल्लू, मुन्नू ,लवलेश व सागर निवासीगण खरवई टेकई का पुरवा, थाना मानधाता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

वादी मुकदमा नारेंद्र सिंह निवासी चंघईपुर,थाना मानधाता ने कोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2017 को 12 बजे उसके मोबाइल पर निर्भय सिंह सुत वीरेंद्र सिंह की कॉल आई। फोन पर उसके 21 वर्षीय बेटे देवेश सिंह उर्फ रोहित  के बारे में पूछताछ की। मैंने कहा वह घर पर है,कुछ समय बाद पुनः कॉल किया तो मेरे बेटे ने रिसीव किया और बात की। इसके बाद देवेश अपनी डिस्कवर बाइक से बिना बताए घर से निकला। 

कुछ क्षण बाद शिव कुमारी पत्नी विजय बहादुर ने मेरे घर आकर बताया कि आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी। वह टेकई का  पुरवा में घायल पड़ा है, जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरा बेटा देवेश जमीन पर मृत पड़ा था। उसका मुंह  खून से लहूलुहान था। मौके पर पहुंचे उमा प्रताप सिंह निवासी खरवई ने बताया कि आपके  लड़के देवेश को मुन्नू सुत पृथ्वी पाल, लवकेश सुत मंगरु, कल्लू सुत मंगरु तथा सागर घेर कर मार रहे थे। तभी मुन्नू ने देवेश को गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राज्य ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की

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