प्रतापगढ़: भाई की निर्मम हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड

हंथौड़ें से मारकर व चाकू से गला रेतकर की थी हत्या

प्रतापगढ़: भाई की निर्मम हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड

प्रतापगढ़, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए उदय राज यादव, निवासी जैतापुर,थाना पट्टी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

वादी मुकदमा हीरालाल सुत रामनिहोर यादव निवासी जैतापुर थाना पट्टी ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2020 में 8 जून को वह और उसका भाई उदय राज तथा गांव के निवासी नन्हे वर्मा पुत्र गोकुल वर्मा एक साथ अपने खेत में चारपाई पर बैठकर तिलहन मूंग की रखवाली करते हुए मोबाइल देख रहे थे। उसके बड़े भाई राम अभिलाष घर के पास ही सड़क के किनारे चारपाई पर सोए हुए थे।

समय रात करीब 12:25  पर मेरी पत्नी ने आवाज लगाई कि जल्दी घर आओ। इस पर सभी लोग तुरंत चारपाई लेकर घर पर पहुंचे तो बड़े भाई राम अभिलाष खून से लथपथ चारपाई पर पड़े हुए थे। गले से खून बह रहा था,उनके गले मैं रूई लगाकर हांथ से कपड़ा रखकर खून का प्रवाह रोकने का प्रयास करने लगा। कॉल करने पर आधे घण्टे बाद आई। जिससे मैं अपने भाई को लेकर सीएचसी पट्टी पहुंचा। वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

विवेचना के दौरान गवाहों के बयान के आधार पर यह प्रकाश में आया कि मृतक राम अभिलाष की मृत्यु उसके भाई उदय राज यादव ने हंथौड़ें से मार कर व चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। न्यायालय में आरोप पत्र भी उदय राज यादव के विरुद्ध प्रेषित किया गया। राज्य की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 19 प्रदर्शों को साबित कराया गया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा एवं एडीजीसी विक्रम सिंह ने की है।

ये भी पढ़ें- प्रतापगढ़: लेखपाल संघ अध्यक्ष सहित 28 के खिलाफ केस दर्ज, जानें मामला