Auraiya: बालक की हत्या में तीन दोषी करार, दो आरोपी दोष मुक्त हुए, इस दिन होगा सजा पर निर्णय...

Auraiya: बालक की हत्या में तीन दोषी करार, दो आरोपी दोष मुक्त हुए, इस दिन होगा सजा पर निर्णय...

औरैया अमृत विचार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने करीब आठ वर्ष पूर्व थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम कढ़ेया में एक दस वर्षीय बालक की हत्या के तीन अभियुक्त गंगा देवी, महिपाल व जयपाल को दोषी सिद्ध किया है। तथा दो सह अभियुक्त मुनीश उर्फ खजांची तथा राखी उर्फ रेखा को दोषमुक्त कर दिया है। तीनों अभियुक्तों को 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जायेगी।  

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि ग्राम बर्रू आहार थाना किशनी जिला मैनपुरी निवासी वादी नरेंद्र सिंह यादव ने थाना एरवा कटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा की उसकी  ससुराल ग्राम कढ़ैया थाना एरवा कटरा में स्वर्गीय बारे लाल के यहां है। 06 जून 2016 को उसकी पत्नी बेबी,पुत्र संदेश कुमार  को लेकर मायके गयी थी। 

10 जून 2016 को पुत्र संदेश कुमार दोपहर के समय चचिया ससुर स्वर्गीय शौकीन सिंह के यहां गया था। शाम को पता चला कि वही पर में संदेश की मौत हो गयी। शौकीन सिंह के घर में पड़ा था। वादी ने आरोप लगाया कि उसकी चचिया ससुर के घर वालों ने पुत्र संदेश की हत्या कर दी। क्यो कि ससुराल वालो व चचिया ससुर शौकीन सिंह के बीच जमीन का विवाद है। उसे संदेह है कि जयपाल सिंह व महिपाल सिंह पुत्रगण शौकीन सिंह व शौकीन सिंह की पत्नी गंगा देवी ने मिलकर पुत्र की हत्या की है। 

इन तीनों के विरुद्ध हत्या का मुकद‌मा थाना एरवा कटरा में दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर तीनों नामजद आरोपियों को निर्दोष मानते हुए अंतिम आख्या ( एफ. आर.) प्रेषित की। तथा मुनीष उर्फ खजांची पुत्र शौकीन सिंह व राखी उर्फ रेखा पत्नी जयपाल को हत्या का दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा दोनों के विरुद्ध ए.डी.जे. में चला। 

विचारण के दौरान वादी की मांग पर एफ. आर. में निर्दोष साबित किए गए तीनों आरोपी जयपाल सिंह, महिपाल सिंह व गंगा देवी को कोर्ट ने बतौर अभियुक्त तलब किया। इस तरह पांच लोगो के विरुद्ध यह मुकदमा कोर्ट में चला। जिस पर शुक्रवार को ए.डी. जे. तृतीय सैफ अहमद ने निर्णय सुनाया। कोर्ट ने पुलिस की विवेचना के विपरीत गंगा देवी, महिपाल व जयपाल को हत्या का दोषी माना व उन्हें जेल भेज दिया। 

तीनों के दण्ड के विषय पर निर्णय 14 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा। पुलिस विवेचना में चार्जशीट पाने वाले दोनों आरोपियों मुनीश उर्फ खजांची व  राखी उर्फ रेखा को कोर्ट ने दोषमुक्त करके बरी कर दिया।रिहा हुए दोनों आरोपियों की पैरवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नामित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल प्रमोद यादव एडवोकेट के द्वारा गई।

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