अमरोहा: फैक्ट्री कर्मी की हत्या में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

अमरोहा: फैक्ट्री कर्मी की हत्या में पांच दोषियों को आजीवन कारावास

अमरोहा, अमृत विचार। फैक्ट्रीकर्मी की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।हत्या की घटना थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मुरीदपुर में 15 अप्रैल 2011 को हुई थी। मूलरूप से बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के गांव रौनी निवासी अमरेंद्र गजरौला की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। 

वह पत्नी पूजा और तीन बच्चों के साथ गजरौला में ही रहते थे। 15 अप्रैल 2011 को अमरेंद्र का शव थाना क्षेत्र के गांव मुरीदपुर अटारी निवासी राम सिंह के खेत में ट्यूबवेल के पास पड़ा हुआ मिला था। मामले में मृतक के पिता हीरालाल ने शक के आधार पर पुत्रवधू पूजा पर ही बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन विवेचना के दौरान मामला कुछ और निकला था। 

पुलिस ने मामले में वाराणसी जिले के लक्सा थाना क्षेत्र के नई सड़क सूरजकुंड निवासी अमित श्रीवास्तव, चंदौली जिले के धानी थाना क्षेत्र के गांव बहोरा चंदेल निवासी हरिशंकर, रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव काफूरपुर निवासी सरजीत व गजराज तथा गजरौला थाना क्षेत्र के गांव वारसाबाद निवासी दीपक गिरी को गिरफ्तार करते हुए चालान किया था। 

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गजरौला के एक होटल के पीछे पेड़ से रस्सी से लटकाकर अमरेंद्र की हत्या करने के बाद शव ट्यूबवेल के पास छिपाने की बात कबूल की थी। हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार वशिष्ठ ने की। 

गुरुवार को अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर दीपक गिरी, गजराज, सरजीत, हरिशंकर व अमित श्रीवास्तव को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी दोषियों को अदालत से ही न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को अदालत ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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