अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 35 हजार जुर्माना 

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी 

अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 35 हजार जुर्माना 

गोंडा, अमृत विचार: नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत में दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और ₹35000 का जुर्माना लगाया है। 

कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी को कटरा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक बहला फुसलाकर भाग ले गया और उसके साथ जबरन दुराचार किया। मामले में कटरा बाजार थाने में आरोपी चांद बाबू पुत्र सिराजुल निवासी छोटा चौधरीपुरवा के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म वह पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रामअशीष यादव ने साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद  आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कटराबाजार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर संध्या चौरसिया व थाना कटरा बाजार के पैरोकार  प्रमोद कुमार की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। बुधवार को  पीठासीन अधिकारी राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी चांद बाबू को 20 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।