20 years of rigorous imprisonment for the accused
उत्तर प्रदेश  गोंडा 

अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 35 हजार जुर्माना 

अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 35 हजार जुर्माना  गोंडा, अमृत विचार: नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत में दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और ₹35000 का जुर्माना लगाया है।  कर्नलगंज...
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