संभल: गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को 8-8 साल की सजा 

अदालत ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

संभल: गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को 8-8 साल की सजा 

चन्दौसी,अमृत विचार। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या में चार लोगों को 8-8 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। चारों आरोपी संभल जनपद के थाना जुनावई क्षेत्र के निवासी है। 

डीजीसी क्रिमिनल राहुल दीक्षित ने बताया कि जुनावई थाने के गांव खेड़ा चित्ती खालसा उमरा निवासी विजेंद्र सिंह पुत्र नत्थू सिंह 9 मार्च 2020 को खेत पर फसल देखने गए थे। जहां गांव के ही दुर्वेश, वेद प्रकाश उर्फ देव प्रकाश, नंदराम व राम प्रकाश ने उन्हें लाठी-डंडों से जमकर पीटा। सूचना मिलने पर उनका पुत्र पीताम्बर मौके पर पहुंचा। उसने कुछ ग्रामीणों की मदद से पिता को जुनावई सीएचसी में भर्ती कराया। यहां से गुन्नौर सीएचसी ले गए। लेकिन हालत गंभीर होने पर  जिला संभल अस्पताल रेफर कर दिया गया।  संभल ले जाते समय किसान विजेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया।  घटना को लेकर पीतांबर ने उक्त चारों के विरुद्ध गुन्नौर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने पत्रावली न्यायालय में दाखिल कर दी। जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या की धारा 304 में चारों को दोषी करार देते हुए  दुर्वेश, वेद प्रकाश उर्फ वेद प्रकाश, नंदराम व राम प्रकाश को 8-8 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।