Chitrakoot: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट...कोर्ट ने दोनों को सुनाई आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
जिला जज ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट, अमृत विचार। पति को मौत के घाट उतारने वाली महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तरौंहा निवासी लालबाबू ने 29 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 मई 2021 की शाम उसके भाई होरीलाल के घर पर एक आदमी आया था, जिसे उसके भाई की पत्नी पूजा उर्फ बुधनी ने अपने मामा का लड़का बताया था। रात में बुधनी और होरीलाल तथा बुधनी के मामा के लड़के ने घर में अंडे बनाकर खाए।
इस दौरान उसकी मां सहोदिया आगे वाले घर में सो गई और पीछे वाले घर में तीनों लोग सो गए थे। सबेरे सहोदिया पुत्र होरीलाल को जगाने के लिए पहुंची। दरवाजे में कुंडी लगी देख उसने खोली और अंदर चारपाई से चादर हटाई तो होरीलाल का रक्तरंजित शव पड़ा देख सन्न रह गई। पुलिस ने इस मामले में बुधनी व राजापुर थाना क्षेत्र के कैरा का पुरवा मजरा बरूआ निवासी बद्दू उर्फ बदलू को गिरफ्तार किया था।
विवेचना में खुलासा हुआ था कि बुधनी ने प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के साथ मिलकर पति होरीलाल की कमरे के अंदर पत्थर से कुचलकर हत्या की थी और इसके बाद दोनों घर से फरार हो गए थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब से दोनों जेल में बंद हैं।
पुलिस ने पूजा उर्फ बुधनी और उसके प्रेमी बद्दू उर्फ बदलू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुननें के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने शनिवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध पूजा उर्फ बुधनी व बद्दू उर्फ बदलू को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।