हाईकोर्ट ने रुड़की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष को एक माह में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने रुड़की नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष को एक माह में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए आदेश

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट में रुड़की नगर निगम के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष हाजी दिलशाद अली के कार्यकाल के दौरान की गईं अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने तत्कालीन पालिकाध्यक्ष को एक माह का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार रुड़की निवासी मोहम्मद याकूब ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि रुड़की पालिकाध्यक्ष ने पद में रहते हुए डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण सहित पालिका के कराए निर्माण कार्यो में सरकारी धन का दुरपयोग किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि तत्कालीन पालिकाध्यक्ष हाजी दिलशाद अली ने स्कूल की बनाई गई दीवार को पालिका का निर्माण दिखाकर पालिका फंड से बजट निकाल लिया।

याचिका में हाजी दिलशाद अली के खिलाफ जांच कर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर ली गयी है जिसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है इसलिए सरकार को अतिरिक्त समय दिया जाए।

 

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