अदालत का फैसला : दहेज हत्या प्रकरण में पति को उम्रकैद, सास ससुर दोषमुक्त

अदालत का फैसला : दहेज हत्या प्रकरण में पति को उम्रकैद, सास ससुर दोषमुक्त

बाराबंकी, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यायालय ने दहेज हत्या की घटना में पति को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है, जबकि सास ससुर को दोषमुक्त करार दिया गया।

थाना असन्द्रा पर हत्या की घटना के सम्बन्ध में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त बृजेश पुत्र हरीराम रावत निवासी ब्राह्मण जमौली थाना असन्द्रा को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या-36 ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 29 मई 2016 को वादी चन्द्रपाल पुत्र जगमोहन रावत निवासी बक्सपुर थाना दरियाबाद ने अपनी पुत्री को अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने व मिट्टी का तेल डालकर जला देने के सम्बन्ध में सूचना दी।

सूचना के आधार पर थाना असन्द्रा पर दहेज हत्या आदि धाराओं में रिपोर्ट हरिराम पुत्र स्व0 जगपाल, दशरथा पत्नी हरिराम रावत, बृजेश पुत्र हरीराम रावत निवासी ब्राह्मण जमौली थाना असन्द्रा के खिलाफ पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी राजेन्द्र प्रताप सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को धारा 302 भादवि में संज्ञान लिया गया तथा हरिराम पुत्र स्व0 जगपाल व दशरथा पत्नी हरिराम रावत निवासी उपरोक्त को दोषमुक्त करार दिया।

इसी क्रम में थाना टिकैतनगर पर नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लखन पुत्र जोधी निवासी पूरे तिवारी थाना टिकैतनगर को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 44 ने दोषसिद्ध करते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास व 17 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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