सुल्तानपुर : राहुल गांधी के मानहानि के केस में फिर टली सुनवाई, अगली तारीख 21 को
सुलतानपुर, अमृत विचारः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गुरुवार को विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने व्यस्तता के कारण मौके का प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने मौके का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर सुनवाई के लिए 21 सितम्बर की तारीख नियत की है।
बंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 04 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामला परिवादी के साक्ष्य में नियत है। वहीं, समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मोहम्मद अनवर की तरफ से कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद में सुनवाई नही हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख नियत की है।
लहूरी सिंह पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
कुड़वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरभद्र सिंह के पिता लहूरी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी अभय सिंह और चंद्रभान शर्मा की जमानत पर गुरुवार को हुई सुनवाई में आरोपों को गंभीर पाते हुए जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने जमानत खारिज कर दी।
वादी पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कुड़वार थाने के उतमानपुर गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरभद्र सिंह के पिता श्याम सुंदर सिंह उर्फ लहूरी सिंह पर बीते 11 अगस्त को बाइक से कुड़वार बाजार जाते समय चार पहिया वाहन पर सवार असलहाधारियों ने जानलेवा हमला कर दिया था। लहूरी सिंह ने कुड़वार थाने के भंडरा गांव निवासी अभय सिंह, नीरसहिया गांव के राजवंत सिंह और भगवानपुर गांव निवासी चंद्रभान शर्मा व हरिश्चंद्र शर्मा के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को अभय सिंह और चंद्रभान शर्मा की जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी है।
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