अयोध्या: हाई कोर्ट ने खारिज किया जिला जज का फैसला, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर लगाई रोक

अयोध्या: हाई कोर्ट ने खारिज किया जिला जज का फैसला, जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर लगाई रोक

अयोध्या,अमृत विचार। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने जिला जज और लघुवाद न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को बहाल रखा है। हाई कोर्ट ने विवादित संपत्ति पर जिला प्रशासन को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। साथ ही मुकदमे का अविलंब निस्तारण करने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ से हुआ है।

अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि राजा लाल तुंगनाथ सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति के बाबत एक दीवानीवाद 1989 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया था। मुकदमा के दौरान ही उनकी मौत हो गई तो उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र सिंह उसमें पक्षकार बने। राजा लाल तुंगनाथ सिंह अयोध्या राजघराने के बारिसान हैं। दावा किया गया कि विवादित संपत्ति में सिविल लाइंस स्थित म्यूजियम, अजायबघर ,राजा का तालाब, रानी बाजार, पुरंदर तालाब, शाही पुल, दर्शन नगर बाजार, आबादी नंबर 12, रानी बाजार शामिल है इस वाद में 20 मार्च 1990 को अस्थाई निषेधाज्ञा की अर्जी का निस्तारण करते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करें। 4 अक्टूबर 2023 को लघु वाद न्यायाधीश ने यह अर्जी निरस्त कर दी। इसके खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील हुई उन्होंने अपील भी खारिज कर दिया। तब राजेंद्र ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने लघु वाद न्यायाधीश और जिला जज का आदेश निरस्त करके सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश बहाल कर दिया।

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